सुरक्षा के मद्देनजर रामानुजगंज पुलिस का सख्त निर्देश, ऑटो चालकों के लिए नए नियम लागू!



रिपोर्टर मो कौशल

रामानुजगंज, बलरामपुर (दिनांक 03/01/2025): रामानुजगंज पुलिस ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से ऑटो, तिपहिया, और चार पहिया वाहन (जो सवारी ढोने का काम करते हैं) चालकों और मालिकों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। थाना प्रभारी रमाकांत तिवारी द्वारा जारी एक सूचना/आदेश में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है।

सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण बढ़ी सतर्कता:

यह आदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि रामानुजगंज झारखंड और बिहार की सीमा से सटा हुआ है। असामाजिक तत्वों और अपराधियों द्वारा किसी भी समय गंभीर आपराधिक घटना को अंजाम दिए जाने की आशंका बनी रहती है। इस खतरे को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने यह कदम उठाया है।

नए नियम:

वाहन पहचान: सभी ऑटो, तिपहिया और चार पहिया वाहनों (जो सवारी ढोने का काम करते हैं) पर पीले रंग के गोल घेरे में वाहन का स्पष्ट यूनिक नंबर अंकित होना अनिवार्य होगा।

ड्रेस कोड: सभी चालकों को खाकी वर्दी पहननी होगी।

नेम प्लेट: चालकों को अपनी वर्दी के दाहिने पॉकेट के ऊपर हिंदी और अंग्रेजी में अपना पूरा नाम लिखा हुआ नेम प्लेट लगाना होगा।

दस्तावेज: वाहन चालकों को वाहन से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज अपने पास रखने होंगे।

पार्किंग: वाहनों को सड़क किनारे निर्धारित स्थान पर ही खड़ा करना होगा, ताकि यातायात बाधित न हो।

उद्देश्य:

इन नियमों का उद्देश्य वाहनों और चालकों की पहचान को आसान बनाना, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाना है।

निर्देश:

थाना प्रभारी ने सभी ऑटो, तिपहिया और चार पहिया वाहन चालकों और मालिकों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है। यह आदेश आज दिनांक 03.01.2025 से प्रभावी होगा।

पुलिस का कहना है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और शहर में अपराध नियंत्रण के लिए उठाया गया है।

जनता से अपील:

पुलिस ने जनता से भी अपील की है कि वे इन नियमों के पालन में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

यह आदेश निश्चित रूप से रामानुजगंज में अपराध नियंत्रण और यात्रियों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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